विधान सभा चुनावों में मतदान के लिए 12 नवंबर, 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित
उन्होंने बताया कि दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए यह सवैतनिक अवकाश होगा जो नैगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा।
Himachal Pradesh- प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के दृष्टिगत 12 नवंबर, 2022 (शनिवार) को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 12 नवंबर, 2022 को मतदान होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए यह सवैतनिक अवकाश होगा जो नैगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा।
राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को इस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा ताकि वे अपने विधान सभा क्षेत्र/ स्थान पर जाकर मतदान कर सकें। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी से मतदान से संबंधित निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Read Also : Adani Green Operationalizes 180 MW Solar Power Plant In RajasthanNews Must Read
- Shri. Bikram Ghosh takes charge as Director (Finance) in WCL
- SBI to change debit cards maintenance normal from 1 April, 2024
- NMDC excels at Governance Now 10th PSU Awards
- NTPC Group ties up JPY 30 billion funding from JBIC
- Jabalpur Airport connects Madhya Pradesh to other cities
- Best Organisations for Women title to PowerGrid
- Air India Faces Heavy Fine from DGCA of Rs 80 Lakh
- NCL's mega achievement; surpasses 500 Million Cubic Meters of Overburden
- RailTel bags major order from CDAC worth Rs 36 crore
- ICRA withdraws long term rating of NCDs of ONGC